कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पति पर FIR: शराब ठेकों को लेकर बताया जा रहा विवाद

 सीसीटीवी कैमरे पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला

सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायर किए


सिरसा/नाथूसरी चौपटा। गांव दडबां कलां, तहसील नाथूसरी चौपटा, जिला सिरसा में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग कर दहशत फैलाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना में आरोपियों ने एक प्लॉट में लगे सीसीटीवी कैमरे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायर किए और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित आकाश बैनीवाल पुत्र उमेद सिंह, निवासी गांव दडबां कलां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे कानून का पालन करने वाले शांतिप्रिय नागरिक हैं। उनके पिता उमेद सिंह ने चौपटा क्षेत्र में शराब का ठेका सभी सरकारी नियमों की पालना करते हुए लिया है। इससे पहले यह ठेका नन्द लाल उर्फ कालू के पास था। ठेका हाथ से निकलने के बाद आरोपी नन्द लाल उनसे रंजिश रखने लगा और लगातार परेशान कर रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त व्यक्ति अवैध शराब बेचने के धंधे में भी संलिप्त है, जिसकी सूचना पहले ही पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आकाश ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 2 बजे आरोपी उनके प्लॉट पर पहुंचा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर 3 से 4 फायर किए, जिससे कैमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फायरिंग के बाद आरोपी ने जोर से ललकारते हुए धमकी दी कि ‘‘आज तो सीसीटीवी कैमरा गिराया है, अगली बार तेरे बेटे की गर्दन गिराएंगे।’’ इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसे पुलिस को उपलब्ध कराया गया। 

वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड

घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना मिलने पर नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीन आॅफ क्राइम टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे, धातु के टुकड़े और अन्य अहम सबूत कब्जे में लिए। पुलिस द्वारा जब्त किए गए कैमरे और अन्य सबूतों को आरएफएसएल हिसार भेजा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि सीसीटीवी कैमरे में मौजूद छेद पैलेट (छर्रों) से बने हैं। मौके से मिले सीसे के टुकड़े फायर किए गए पैलेट के हिस्से हैं। कैमरे और स्वैब में फायर आर्म डिस्चार्ज रेजिड्यू (सीसा) पाया गया। इससे यह साफ हो गया कि घटना में अवैध हथियार का इस्तेमाल किया गया।

वारदात सीसीटीवी में कैद, सबूत जब्त

जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना नाथूसरी चौपटा में मुकदमा संख्या 257 दिनांक 18 दिसंबर 2025 को धारा 287/324(4) बीएनएस एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।


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